लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर थूकना दंडनीय अपराध
लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा। इसके लिए कुछ सौ रुपये के जुर्माने से लेकर जेल की हवा तक खानी पड़ सकती है। केंद्रीय गृह मंत्रलय ने लॉकडाउन के लिए बुधवार को जारी संशोधित गाइडलाइन में थूकने को आपदा प्रबंधन कानून के तहत दंडनीय अपराध बना दिया है। सार्वजनिक व कार्य स्थलों पर…