लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर थूकना दंडनीय अपराध

लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा। इसके लिए कुछ सौ रुपये के जुर्माने से लेकर जेल की हवा तक खानी पड़ सकती है। केंद्रीय गृह मंत्रलय ने लॉकडाउन के लिए बुधवार को जारी संशोधित गाइडलाइन में थूकने को आपदा प्रबंधन कानून के तहत दंडनीय अपराध बना दिया है। सार्वजनिक व कार्य स्थलों पर मास्क पहनना भी अनिवार्य होगा।



 


लॉकडाउन के तीन मई तक विस्तार के मद्देनजर जारी समग्र संशोधित गाइडलाइन में थूकने को आपदा प्रबंधन कानून की धारा 51(बी) के तहत दंडनीय अपराध बना दिया गया है। गाइडलाइन के मुताबिक, ‘सार्वजनिक स्थलों पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध होगा। शराब, गुटखा, तंबाकू की बिक्री व थूकने पर कड़ाई से प्रतिबंध होना चाहिए।’ जिलाधिकारी जुर्माने व दंडनीय कार्रवाई के जरिये इन निर्देशों का अनुपालन कराएंगे।



सरकारी आदेशों का अनुपालन नहीं करने पर एक साल तक की जेल या जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। ज्ञात हो कि बृहन मुंबई नगर निगम ने थूकते हुए पकड़े जाने पर एक हजार का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। दिल्ली व कई अन्य राज्यों में भी नगर निगमों ने इसी तरह के प्रावधान किए हैं। हिमाचल प्रदेश के डीजीपी सीताराम ने चेतावनी दी थी कि अगर किसी कोरोना मरीज ने किसी अन्य व्यक्ति पर थूका तो उस पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया जाएगा।