टैक्स से छुट के अन्य प्रावधान...

दर्द-ए-दिल्ली


Reported by-Sunny Gupta


                   


सेक्शन 24 के तहत टैक्स छूट - Sectioc-24 आपने अगर गृह ऋण लेकर घर खरीदा है और आप उसमें रह रहे हैं तो आप गृह ऋण ब्याज परसी.ए. एक साल में 2 लाख रुपए तक विजय शमी टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने वित्त वर्ष 2016-17 में पहली प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ऋण लिया है। तो आप सेक्शन 80 ए के तहत 50,000 रुपए की अतिरिक्त टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80 GGB के तहत टैक्स छूट - Sectioc- 80 GGB अगर आप किसी रजिस्टर्ड राजनीतिक दल को चंदा देते हैं तो आप टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यह चंदा नगद में नहीं दिया जाना चाहिए। अन्य टैक्स छूट1. व्यापार खर्च के लिए टैक्स छूट :यदि आपका अपना व्यापर है तो आप बिजनेस और काम से जुडे खर्च पर टैक्स छूट पा सकते हैं। आप ऑफिस रेंट और रिपेयर, इंटरनेट बिल, टेलीफोन, यात्रा सम्बन्धी, मनोरंजन, हॉस्पिटल खर्च पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। इन खर्च पर टैक्स छूट क्लेम करने के लिए आपको खर्च का विवरण देना होगा 2. व्यापार में नुकसान पर टैक्स :अगर आपको किसी दूसरे व्यापार, शेयर ट्रेडिंग या खराब कर्ज की वजह से नुकसान हुआ है तो आप इस है तो आप बिजनेस नुकसान को अपने व्यापार में हुए मुनाफे से सेट ऑफ कर सकते हैं। आप लगतार अगले 8 साल तक ऐसा कर सकते हैं। आप टैक्स देनदारी की गणना करने से पहले कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स, सेक्युरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स घटा सकते हैं। 3. कर्मचारी खर्च पर टैक्स छूट :आप कर्मचारी पर हुए खर्च जैसे सैलरी, बोनस या कमीशन पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। ये खर्च टैक्स गणना करने से पहले बिजनेस इनकम में से घटा दिए जाते हैं। 4. अवमूल्यन असेट (Depreciable Offset) पर टैक्स छूट :बिजनेस मैन बिजनेस में फर्नीचर और अन्य उपकरण जैसे लैपटाप इत्यादि का प्रयोग करता है। ऐसे खर्च को कैपिटल खर्चे कहा जाता है। बिजनेस मैन को हर साल अवमूल्यन चार्ज करने की अनुमति होती है। अवमूल्यन के लिए कितनी टैक्स छूट मिलेगी यह असेट किस तरह का है इस पर निर्भर करता है। ऑफिस में नया बनवाया गया लकड़ी का ढांचा इत्यादि 100 फीसदी तक अवमूल्यन हो सकता है।