वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ना होगा अनिवार्य

Reported by :- Kamal Pawar


 

नई दिल्ली:- फर्जी वोटरों की समस्या को समाप्त करने के लिए चुनाव आयोग अगले साल होने वाले आम चुनावों से पहले फोटो आईडी को आधार के साथ लिंक कराने का काम खत्म कर लेना चाहता है इसके लिए आयोग ने फिर से यह अभियान चलाना तय किया है यह ठीक वैसे ही होगा जैसे आधार से पैन कार्ड को लिंक किया जाता रहा है चुनाव आयोग जल्द ही इसके लिए कानून में बदलाव करने का प्रस्ताव सरकार को भेजने पर विचार कर रहा है अगर संसद से कानून पारित हो गया तो देश के सभी वोटरों के लिए अपना आधार वोटर आईडी से लिंक कराना अनिवार्य हो जाएगा


 

अभी तक चुनाव आयोग 38 करोड़ मतदाताओं की वोटर आईडी उनके आधार नंबर से लिंक कर चुका है चुनाव आयोग ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है इसके तहत वोटर आईडी को 12 डिजिट के आधार नंबर से जोड़ना जरूरी किया जाएगा  इसमें लोगों की गोपनीयता का पूरा ख्याल रखा जाएगा  2015 में आयोग की इस कवायद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद रोक लग गई थी 2014 के आंकड़ों पर गौर करें तो देश में करीब एक करोड़ से ज्यादा वोटर है आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सितंबर में दिए गए फैसले के बाद एक बार फिर से कानूनी सलाह लेने का मन बनाया है आधार नंबर जारी करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई )से चुनाव आयोग ने मांगी थी कि वह वोटर आईडी को आधार से लिंक करना चाहता है असल में आधार से किसी भी व्यक्ति के पते का आसानी से पता लगाया जा सकता है इससे चुनाव आयोग को किसी भी व्यक्ति की जांच परख में आसानी हो जाएगी साथ ही चुनाव प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जा सकेगा