GST का पालन करना अब हुआ और भी आसान...सी.ए. विजय शर्मा

Article by- सी.ए.विजय शर्मा



GST का लागू होना देश की दिशा और दशा दोनों को बदलने का एक संकल्प था जो कि कई परिस्थितियों से  गुजरता होया लगभग  डेढ़ वर्ष कि आयु पार कर चुका है। कानून का पालन व व्यावहारिक कठिनाईयों को देखते हुए इसमें कई बदलाव आ चुके है। इन बदलावों से ना केवल कानून को मजबूती मिलती है बल्कि करदाताओं को भी मार्गदर्शन व सरलता का आभास होता है इसी कड़ी में GST ब्वनदबपस GST का लागू होना देश की दिशा और दशा दोनों को बदलने का एक संकल्प था जो कि कई परिस्थितियों से गुजरता हुआ लगभग डेढ़ वर्ष कि आयु पार कर चुका है। कानून का पालन व व्यावहारिक कठिनाईयों को देखते हुए इसमें कई बदलाव आ चुके है।



इन बदलावों से ना केवल कानून को मजबूती मिलती है बल्कि करदाताओं को भी मार्गदर्शन व सरलता का आभास होता है इसी कड़ी में GST ब्वनदबपस कि 22 /12/2018 की मीटिंग में कुछ ऐसे फैसले लिए गए है जिनके दूर गामी परिणाम होंगे। ये फैसले जिनका करदाताओं से सीधा सम्भन्ध है वो इस प्रकार से है। 1. अधिसूचना 75, 76, 77/2018 दिनांक 31-दिसंबर -18 के अनुसार, जिनकी जीएसटीआर -1, 3 B और 4 नहीं file हुई है जो कि जुलाई 2017 से सितंबर 2018 तक रन हीं हो पाई थी जिस पर 25 -50rs तक का आर्थिक दंड था वो अब बिना आर्थिक दंड के 22-दिसंबर -18 से 31-मार्च -19 जमा कर पाएंगे यह उन व्यवसाइयों के लिए बहोत रहत है जो कि टैक्स के पैसे कि 22/12/2018 की मीटिंग में कुछ ऐसे फैसले लिए गए है जिनके दूर गामी परिणाम होंगे। ये फैसले जिनका करदाताओं से सीधा सम्भन्ध है वो इस प्रकार से है। 1. अधिसूचना 75, 76, 77/2018 दिनांक 31-दिसंबर -18 के अनुसार, जिनकी जीएसटीआर -1, 3 B और 4 नहीं file हुई है जो कि जुलाई 2017 से सितंबर 2018 तक रन हीं हो पाई थी जिस पर 25 -50rs तक का आर्थिक दंड था वो अब बिना आर्थिक दंड के 22-दिसंबर -18 से 31-मार्च -19 जमा कर पाएंगे यह उन व्यवसाइयों के लिए बहोत रहत है जो कि टैक्स के पैसे ना होने के कारन अपनी तमजनतद नहीं जमा करवा पा रहे थे , उनके लिए एक बड़ी रहत है उन्हें अपनी तमजनतद 31 /03 2019 तक जमा करवा लेनी चाहिए। 2 RCM पर सुरक्षा सेवाओं को सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 29/2018-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 31. 122018 द्वारा जीएसटी में पेश किया गया है। W-e-f- आज यानी 01.01.2019 को, किसी भी पंजीकृत व्यक्ति को सुरक्षा सेवाएँ (सुरक्षा कर्मियों की आपूर्ति के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएँ) से कॉरपोरेट के अलावा किसी भी व्यक्ति को रिवर्स चार्ज के आधार पर ना होने के कारन अपनी तमजनतद नहीं जमा करवा पा रहे थे , उनके लिए एक बड़ी रहत है उन्हें अपनी तमजनतद 31 /03 2019 तक जमा करवा लेनी चाहिए। 2 RCM पर सुरक्षा सेवाओं को सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 29/2018-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 31. 122018 द्वारा जीएसटी में पेश किया गया है। W-e-f- आज यानी 01.01.2019 को, किसी भी पंजीकृत व्यक्ति को सुरक्षा सेवाएँ (सुरक्षा कर्मियों की आपूर्ति के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएँ) से कॉरपोरेट के अलावा किसी भी व्यक्ति को रिवर्स चार्ज के आधार पर ना होने के कारन अपनी तमजनतद नहीं जमा करवा पा रहे थे , उनके लिए एक बड़ी रहत है उन्हें अपनी तमजनतद 31 /03 2019 तक जमा करवा लेनी चाहिए। 2 RCM पर सुरक्षा सेवाओं को सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 29/2018-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 31. 122018 द्वारा जीएसटी में पेश किया गया है। W-e-f- आज यानी 01.01.2019 को, किसी भी पंजीकृत व्यक्ति को सुरक्षा सेवाएँ (सुरक्षा कर्मियों की आपूर्ति के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएँ) से कॉरपोरेट के अलावा किसी भी व्यक्ति को रिवर्स चार्ज के आधार पर ना होने के कारन अपनी तमजनतद नहीं जमा करवा पा रहे थे , उनके लिए एक बड़ी रहत है उन्हें अपनी तमजनतद 31 /03 2019 तक जमा करवा लेनी चाहिए। 2 RCM पर सुरक्षा सेवाओं को सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 29/2018-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 31. 122018 द्वारा जीएसटी में पेश किया गया है। W-e-f- आज यानी 01.01.2019 को, किसी भी पंजीकृत व्यक्ति को सुरक्षा सेवाएँ (सुरक्षा कर्मियों की आपूर्ति के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएँ) से कॉरपोरेट के अलावा किसी भी व्यक्ति को रिवर्स चार्ज के आधार पर जीएसटी का भुगतान करना आवश्यक 3. वार्षिक रिटर्न दाखिल करने से पहले वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सभी जीएसटीआर -1 और जीएसटीआर -3 बी दाखिल करना अनिवार्य कर दिया गया है। 4 सेवा के प्रावधान के लिए एक ही इकाई की दो शाखाओं के बीच रिग्स, टूल्स और पुर्जी का अंत-राज्य आंदोलन न तो माल की आपूर्ति के रूप में योग्य होगा और न ही सेवा की आपूर्ति के रूप में। 5. ब्याज के साथ नियत तारीख के बाद जीएसटी के स्वैच्छिक भुगतान के मामले में, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 (11) के तहत कोई जुर्माना जीएसटी का भुगतान करना आवश्यक 3. वार्षिक रिटर्न दाखिल करने से पहले वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सभी जीएसटीआर -1 और जीएसटीआर -3 बी दाखिल करना अनिवार्य कर दिया गया है। 4. सेवा के प्रावधान के लिए एक ही इकाई की दो शाखाओं के बीच रिग्स, टूल्स और पुर्जी का अंत-राज्य आंदोलन न तो माल की आपूर्ति के रूप में योग्य होगा और न ही सेवा की आपूर्ति के रूप में। 5. ब्याज के साथ नियत तारीख के बाद जीएसटी के स्वैच्छिक भुगतान के मामले में, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 (11) के तहत कोई जुर्माना लागू नहीं होगा यदि ऐसा भुगतान कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले किया जाता है (धारा 125 के तहत सामान्य जुर्माना लागू हो सकता हैं) 6. सरकारी विभागों - स्थानीय । प्राधिकारियों को प्रदान की जाने वाली गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सेवाएं (जिन्होंने धारा 51 के तहत कर में कटौती करने के उद्देश्य से पंजीकरण किया है और कर योग्य आपूर्ति करने के लिए नहीं को छूट दी गई है। 7 जुलाई 2017 से दिसंबर 2018 की अवधि के लिए ITC-04 (माल भेजा और नौकरी करने वाले से प्राप्त) की नियत तारीख को 31 मार्च 2019 (पहले 31 दिसंबर 2018) तक बढ़ा दिया गया है। लागू नहीं होगा यदि ऐसा भुगतान कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले किया जाता है (धारा 125 के तहत सामान्य जुर्माना लागू हो सकता हैं) 6. सरकारी विभागों - स्थानीय । प्राधिकारियों को प्रदान की जाने वाली गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सेवाएं (जिन्होंने धारा 51 के तहत कर में कटौती करने के उद्देश्य से पंजीकरण किया है और कर योग्य आपूर्ति करने के लिए नहीं) को छूट दी गई है। 7 जुलाई 2017 से दिसंबर 2018 की अवधि के लिए ITC-04 (माल भेजा और नौकरी करने वाले से प्राप्त) की नियत तारीख को 31 मार्च 2019 (पहले 31 दिसंबर 2018) तक बढ़ा दिया गया है।