लाइसेंस न होने पर हादसे का शिकार चालक मुआवजे का हकदार नहीं..

REPORTED BY :- शिवानी बिष्ट 


नई दिल्ली: सड़क हादसे में जान गंवाने वाले एक युवक के परिवार को हाई कोर्ट ने मुआवजा दिलाने से इन्कार कर दिया। क्योंकि मृतक के पास ड्राइ¨वग लाइसेंस नहीं था।


हाई कोर्ट ने कहा कि बगैर लाइसेंस के अगर कोई वाहन चलाते हुए हादसे का शिकार होता है, तो वह मुआवजे का हकदार नहीं है। बगैर लाइसेंस के पब्लिक को सड़क पर वाहन नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि इससे दूसरों को भी खतरा है। पीड़ित परिवार ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी।



हाई कोर्ट में दायर अपील में कहा गया था कि 21 वर्षीय युवक जिया खान को अगस्त 2012 में एक ट्रक चालक ने टक्कर मार दी थी। हादसे में खान की मौत हो गई थी। परिजनों ने निचली अदालत में मुआवजे का दावा किया तो उसे खारिज कर दिया गया था। जिसके बाद परिजन हाई कोर्ट पहुंचे।


हाई कोर्ट ने अपील को खारिज करते हुए कहा कि अगर मृतक के पास लाइसेंस नहीं था तो उसे सड़क पर वाहन नहीं चलाना चाहिए था। अगर मुआवजा चाहिए तो वैध ड्राइ¨वग लाइसेंस कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए था।