शादी एवं अन्य किसी समारोह में आतिशबाजी करना पड़ सकता है महंगा






Reported By : Kamal Pawar 

 

शादी समारोह में फिजूल खर्ची रोकने के लिए पंचायतों के आग्रह और अपील को अनसुना करने वाले लोग अब पुलिस प्रशासन के डंडे से सुधरेंगे I सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर किसी ने शादी-विवाह ,रिसेप्शन अथवा अन्य किसी समारोह में आतिशबाजी की तो कार्यवाही होगी I

दूल्हा और उसके पिता को दोषी मानते हुए धारा 151 के तहत कम से कम 15 दिनों के लिए जेल भेजा जाएगा I जिला अधिकारी बीएन सिंह ने एक और कड़ा कदम उठाते हुए पुलिस को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने को कहा I डीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर में पटाखे और आतिशबाजी पर रोक लगा रखी है I इसका सख्ती से पालन कराया जाए I 


जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की कि वे शादी विवाह में होने वाली आतिशबाजी का वीडियो बनाकर पुलिस प्रशासन को भेज दे वीडियो भेजने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा I फोन से भी सूचना दी जा सकती है I सूचना मिलते ही पुलिस शादी समारोह स्थल पर पहुंचकर दूल्हा और उसके पिता को गिरफ्तार करेगी I आतिशबाजी करने वाले लोगों को भी तत्काल जेल भेजा जाएगा I आतिशबाजी से प्रदूषण होता है I लड़की के पिता को लड़के वालों को समझाना होगा कि वह बारात चढत के दौरान आतिशबाजी ना करें I अन्यथा लड़की के पिता के खिलाफ भी जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी I डीएम ने रात 10:00 बजे के बाद तेज ध्वनि में संगीत बजाने पर भी रोक लगा दी है I वहीं कई राज्यों में समाजसेवी संगठनों ने भी शादी के मौके पर संगीत बजाने और आतिशबाजी करने पर रोक लगा रखी है I फिर भी लोग शादी में संगीत और आतिशबाजी को शान समझते हैं I इसके साथ ही शादियों में हर्ष फायरिंग को लोगों ने चलन बना लिया है I  जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है I