होटल संचालकों पर सख्ती पुलिस ने बनाए तीन नियम

writeen by ;रेनुका राजपूत 


करोलबाग की घटना के बाद राजधानी में सभी विभागों की नींद टूट गई है। दिल्ली पुलिस ने अब तीन नए नियम बनाए हैं। इनका हर होटल संचालक को पालन करना होगा। अनदेखी पर न सिर्फ चालान होगा, बल्कि होटल का लाइसेंस रद करने की भी संस्तुति भी की जाएगी।



दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त जनसंपर्क अधिकारी एसीपी अनिल मित्तल के मुताबिक हादसे रोकने के लिए तीन नए नियम बनाए गए हैं। इनमें पहला होटलों की छतों पर जेनरेटर नहीं रखा जाएगा। दूसरा होटलों में आपातकालीन निकासी द्वार रखना होगा और तीसरा होटलों की छतों पर किचन की व्यवस्था नहीं होगी। अभी तक इन नियमों की अनदेखी की जाती थी, लेकिन अब इसे अनिवार्य कर दिया गया है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर लाइसेंसिंग की ओर से सभी थानाध्यक्षों को कहा गया है कि वे अपने इलाके में जांच कर नियम का उल्लंघन करने वाले होटल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करें। इसमें होटल संचालक से जुर्माना वसूलने के साथ ही स्थानीय पुलिस कोर्ट से अनुरोध भी करेगी कि होटल का लाइसेंस रद किया जाए। एक रिपोर्ट दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भेजी जाएगी। इसमें भी होटल का लाइसेंस रद करने की मांग की जाएगी। दोनों स्तर पर कार्रवाई से संचालकों को नियमों का उल्लंघन भारी पड़ सकता है। करोलबाग थानाध्यक्ष वीरेंद्र जैन के नेतृत्व में टीम ने जांच शुरू कर दी है।


ऑटो स्विच लगाना होगा अनिवार्य: दिल्ली फायर विभाग ने सभी होटल संचालकों को आदेश जारी कर ऑटो स्विच लगाना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में आग लगने की स्थिति में उसे बुझाने के लिए लगी मोटर खुद चालू हो जाएगी। इससे वहां पर लगे फायर यंत्र कार्य करने लगेंगे। पुरानी व्यवस्था में ऑटो स्विच नहीं होता था। आग लगने के बाद बिजली काट दी जाती थी।