इन राज्यों में सीबीआई को नहीं है घुसने की इजाजत, जानें क्या कहती है धारा-5 और 6

नई दिल्ली: 


सारदा चिटफंड मामले में पूछताछ के लिए कोलकाता पुलिस कमिश्नर के घर पहुंची सीबीआई  के साथ हुए टकराव के बाद संसद से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ा हुआ है. यह पहला मामला है जब सीबीआई और किसी राज्य की पुलिस के बीच सीधा टकराव हुआ हो. आपको बता दें कि सीबीआई गठन के कानून मुताबिक किसी भी राज्य में उसकी कार्रवाई से पहले वहां की अनुमति लेने का प्रावधान है. आपको बता दें कि सीबीआई का गठन दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम-1946 के तहत हुआ है. इस अधिनियम की धारा-5 के मुताबिक देश के सभी क्षेत्रों में सीबीआई को जांच का अधिकार दिया गया है, लेकिन इसी के साथ ही धारा-6 में साफ कहा गया है कि राज्य सरकार की अनुमति के बिना सीबीआई उस राज्य के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती है



कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने धारा-6 का इस्तेमाल करते हुए बिना उनकी इजाजत के सीबीआई की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी. इस रोक के मुताबिक केंद्रीय अधिकारियों, सरकारी उपक्रमों और निजी व्यक्तियों की जांच सीधे नहीं कर सकेगी. हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद राज्य का आदेश रद्द किया जा सकेगा.



गौरतलब है कि सीबीआई ने रविवार को चिटफंड घोटाला मामले में पूछताछ के लिए कोलकाता पुलिस कमिश्नर के घर पहुंची थी. जहां पर उसका कोलकाता पुलिस से टकराव हो गया और पूरी टीम को हिरासत में ले लिया गया और इसके बाद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई हैं. वहीं सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की याचिका पर अदालत ने कहा है कि कमिश्नर के खिलाफ सबूत नष्ट करने के सबूत पेश करे और मामले की सुनवाई अब 5 फरवरी को होगी.