लैंड पूलिंग नीति से अनधिकृत कॉलोनियों का विस्तार रुकेगा..

Reported by :- कमल पवार


नई दिल्ली : केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की लैंड पूलिंग नीति को दिल्ली के नियोजित विकास का पर्याय बताया है। उन्होंने कहा कि यह नीति न केवल दिल्ली में आवासीय समस्या हल करेगी बल्कि अनधिकृत कालोनियों का विस्तार भी रोकेगी। उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत बनने वाले घरों से उन लोगों को लाभ मिलेगा जो दिल्ली में किराये पर रहने के लिए मजबूर हैं।



दरअसल, मंगलवार को पुरी ने लैंड पूलिंग नीति का पोर्टल जारी किया। इस नीति के तहत करीब 75 लाख लोगों के लिए 17 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस पोर्टल के जरिये लैंड पूल करने के इच्छुक आवेदक अपना पंजीकरण करवा सकेंगे। हालांकि, इस नीति के तहत पांच जोन में 105 सेक्टर बनाए गए हैं, लेकिन अभी चार श्रेणियों के-1, एल, एन और पी-2 में ही पंजीकरण किए जाएंगे।



इस मौके पर उपराज्यपाल अनिल बैजल, शहरी विकास मंत्रलय में सचिव दुर्गाशंकर मिश्र, अतिरिक्त सचिव संजय मूर्ति एवं मीडिया सलाहकार राजीव जैन भी मौजूद थे। इस पोर्टल के जरिये एक खसरे या फिर कई खसरे में बंटे प्लॉट भी पंजीकृत हो सकेंगे। पोर्टल में आवेदक को जोन, रेवेन्यू, सेक्टर के साथ ही नियमों आदि की भी पूरी जानकारी मिलेगी।


पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद डीडीए एक ई-रसीद भी जारी करेगा। यह पोर्टल आने वाले छह माह तक खुला रहेगा ताकि अधिक से अधिक लोग पंजीकरण के लिए आगे आएं और इस पॉलिसी के तहत सेक्टरों की पहचान की जा सके।


प्रक्रिया के पूरी होने के बाद सेक्टरों की सीमा और उनके जोनल डेवलपमेंट प्लान तैयार होंगे। इस नीति में जमीन मालिक को विकसित भूमि और बिल्डअप एरिया में डेवलपमेंट के काम स्वयं करने होंगे, जबकि सेक्टर की प्लानिंग, सड़कों, पब्लिक यूटिलिटी, ग्रीन एरिया आदि का काम डीडीए करेगा।


डीडीए के उपाध्यक्ष तरुन कपूर ने बताया कि डीडीए जल्द हेल्पलाइन डेस्क शुरू करेगा। इसके अलावा जहां लैंड पूलिंग होनी है, वहां फील्ड ऑफिस में एक प्रशिक्षित अफसर भी नियुक्त किया जा रहा है।