मतदाता सूची पर भ्रम फैलाने का केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर

Reported by :- संदीप कुमार


नई दिल्ली


मतदाता सूची से नाम कटवाने व जुड़वाने को लेकर भ्रम फैलाने की दर्ज की गई एफआइआर क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है। पूरी दिल्ली में बड़ी संख्या में लोगों को कॉल कर इस तरह की अफवाह फैलाने पर 10 फरवरी को महरौली थाना पुलिस ने तीन लोगों की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया था। अब पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच के लिए केस को क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया है।



डीसीपी डॉ. जी राम गोपाल नायक को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूरी दिल्ली से अबतक 25 लोगों ने पुलिस को शिकायत की है। सभी शिकायतों को एक ही मुकदमे में शामिल किया गया है। आगे भी जितनी शिकायतें मिलेंगी उसे इसी केस में शामिल किया जाएगा। क्राइम ब्रांच के तेज तर्रार अधिकारियों की टीम ने मंगलवार से जांच शुरू कर दी है। ज्ञात रहे फरवरी के पहले हफ्ते मतदाता सूची से नाम कटवाने व जुड़वाने को लेकर फोन आने पर लोगों ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की थी। उक्त अफवाह पर सख्त रवैया अपनाते हुए चुनाव आयोग ने पुलिस आयुक्त से शिकायत कर मामले की गंभीरता से जांच करवाकर केस दर्ज करने को कहा था। साथ ही आयोग ने मतदाताओं को इस तरह की अफवाह पर ध्यान न देने और अपने नाम की जांच मतदाता सूची में करने की सलाह दी थी। कॉल करने पर कहा जा रहा था कि भाजपा ने उनका नाम मतदाता सूची से कटवा दिया है अब मुख्यमंत्री उसे जुड़वा रहे हैं।



इस तरह की शिकायत पर भाजपा नेताओं ने भी पुलिस आयुक्त से शिकायत कर आम आदमी पार्टी पर सोची समझी रणनीति के तहत लोगों में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया था। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी व केंद्रीय राज्यमंत्री विजय गोयल ने भी चुनाव आयोग से शिकायत की थी। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने लोगों को इस तरह के कॉल से सावधान रहने की सलाह दी थी। सीईओ कार्यालय से कहा गया था कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने का एकमात्र अधिकार निर्वाचन पंजीयक अधिकारी को है। मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए कोई भी योग्य नागरिक सीधे निर्वाचन पंजीयक अधिकारी को आवेदन कर सकता है।



1950 नंबर पर कॉल करके या फिर 7738299899 पर एसएमएस भेजकर भी कोई व्यक्ति मतदाता सूची में अपने नाम की जांच कर सकता है। इसी तरह से वेबसाइट 666.ल्ल52स्र.्रल्ल पर या मतदाता केंद्र पर जाकर भी नाम की जांच की जा सकती है। यदि किसी का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो वह ऑनलाइन या मतदाता केंद्र पर आवेदन कर सकता है।