31 मार्च तक यह काम न कराना पड़ेगा भारी....जाने क्या....?

Uploaded  by-सन्नी गुप्ता


नई दिल्ली- पैन कार्ड यानी पर्मानेंट अकाउंट नंबर आयकर विभाग में व्यक्ति की नुमाइंदगी करने वाला खास दस्तावेज होता है। इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर आईडेंटिटी प्रूफ के तौर पर किया जाता है। पर्मानेंट अकाउंट नंबर या पैन 10 डिजिट का एक अल्फान्यूमैरिक नंबर होता है, जिसे आयकर विभाग की ओर से जारी किया जाता है।



यह आधिकारिक दस्तावेज एक आईडेंटिटी प्रूफ होने के अलावा एक यूनीवर्सल की भी होता है जो उस वित्तीय लेनदेन को ट्रैक करने में मदद करता है जो कि करयोग्य राशि भी हो सकती है। जैसे कि यह एक महत्वपूर्ण आधिकारिक दस्तावेज होता है, लिहाजा लोगों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उसमें व्यक्ति का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसमें लिखा पिता का नाम सही होना चाहिए। इनमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए।


हालांकि इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जाना चाहिए कि पैन कार्ड में इन डिटेल्स और नामों में स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है। ऐसे में आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसे आसानी से दुरुस्त भी कर सकते हैं। हम अपनी इस खबर में आपको इसी का तरीका बताने जा रहे हैं।


आप कुछ आसान टिप्स को फॉलो कर पैन कार्ड की गलतियों को सुधार सकते हैं:



  • आपको इसके लिए एक खास फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म का नाम "रिक्वेस्ट फॉर न्यू पैन कार्ड ऑर/ एंड चेंजेस ऑर करेक्शन इन पैन डेटा है।" इस फॉर्म को आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। https://www.incometaxindia.gov.in/Documents/form-for-changes-in-pan.pdf, आप इस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

  • यहां पर आप सारी डिटेल भरें। जैसें कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम और आधार नंबर इत्यादि। यहां पर वही डिटेल भरें जो कि आप पैन कार्ड पर चाहते हैं। सारी डिटेल ब्लॉक लेटर में ब्लैक पैन से भरी जानी चाहिए।

  • जैसा कि आप पैन कार्ड में करेक्शन या बदलाव करना चाहते हैं, उपयुक्त पंक्ति के बाईं ओर के बॉक्स पर टिक करें, जहां पर आप परिवर्तन या बदलाव करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप अपने नाम की स्पेलिंग में बदलाव करना चाहते हैं तो उसी पंक्ति की बाईं मार्जिन वाले बॉक्स पर क्लिक करें।

  • ऊपरी कॉलम में आपको अपनी दो हालिया फोटो नत्थी करनी होगी और फोटो के ऊपर आपको अपना हस्ताक्षर करना होगा। इसके साथ ही आपको अपने जन्म प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज भी नत्थी करने होंगे।

  • साथ ही यहां पर आपको अपने मौजूदा पैन कार्ड का प्रूफ भी देना होगा। इस फॉर्म के साथ आपको अपने मौजूदा पैन कार्ड की कॉपी भी नत्थी करनी होगी।


  • 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक करवाना जरूरी: केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है। आपके पास पैन को आधार से लिंक कराने के लिए करीब 20 दिन का समय बचा है। अगर आपने इस साल 31 मार्च तक अपने पैन कार्ड से जुड़ा काम नहीं किया तो आपका कार्ड नहीं चलेगा और आप इनकम टैक्स रिटर्न, निवेश या लोन आदि से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं करने पर पैन कार्ड अमान्य घोषित कर दिया जाएगा।


     


    घर बैठे करा सकते हैं लिंक: सबसे पहले आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा। बाईं तरफ 'Link Aadhaar' के विकल्प पर क्लिक करना होगा। लॉगइन करने के बाद खुले पेज पर प्रोफाइल सेटिंग चुनें। अब आधार कार्ड लिंक का विकल्प चुनें। यहां अपने आधार कार्ड की जानकारी और कैप्चा कोड भरें। इसके बाद नीचे लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें।