कोर्ट ने लापरवाही पर अरविंद केजरीवाल को दी चेतावनी...

REPORTED by : सन्नी गुप्ता 


प्रयागराज : विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट पवन कुमार तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ दो मामलों में उनकी लापरवाही को देखते हुए सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि अगली सुनवाई की तारीख 16 अप्रैल को हाईकोर्ट द्वारा पारित स्थगन आदेश के बारे में अद्यतन स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया तो उनकी गिरफ्तारी और संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया जाएगा।



दरअसल, जिला अमेठी के थाना गौरीगंज में अपर मुख्य अधिकारी जग प्रसाद मौर्य ने 20 अप्रैल 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि आम आदमी पार्टी के दो सौ कार्यकर्ताओं के साथ अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, हरिकृष्ण, राकेश तिवारी और अजय सिंह ने मोहल्ला गौरीगंज में रोड शो के दौरान रास्ता जाम किया था। इस दौरान अनुमति के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। ढोल बजाकर नारेबाजी की गई। समझाने पर नहीं माने।इसके अलावा दूसरा मामला अमेठी के ही थाना मुसाफिरखाना में दर्ज हुआ था। उसमें भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन पाए जाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। दोनों ही मुकदमों की सुनवाई गुरुवार को एमपी एमएलए कोर्ट में हुई। कोर्ट में कोई अभियुक्त उपस्थिति नहीं हुआ। किसी की ओर से हाजिरी माफी की अर्जी भी नहीं दी गई थी। इस पर कोर्ट ने सख्त चेतावनी दी।