सिर्फ फोटो वाली वोटर स्लिप से नहीं चलेगा काम...

Reported by : kamal pawar


नई दिल्ली  : लोकसभा चुनाव में वोटर की पहचान तय करने के लिए मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने उन दस्तावेजों की लिस्ट जारी की है, जिनसे मतदान केंद्रों में पहचान होगी। दिल्ली समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जारी आदेश में कहा गया है कि पोलिंग बूथ पर मतदाता की पहचान के लिए सिर्फ फोटो वाली वोटर स्लिपमान्य नहीं होगी। 



मतदाता को बूथ पर इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड (EPIC) को दिखाना जरूरी है। उसके बाद ही उसे वोट देने की इजाजत मिलेगी। किसी वजह से वोटर EPIC नहीं दिखा पाता तो वह 11 दस्तावेजों में से किसी एक को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए पेश कर सकता है। 

इनमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पीएसयू/पब्लिक लिमिटेड कंपनीज द्वारा अपने कर्मचारी को जारी फोटो वाला आइडेंटिटी कार्ड, फोटो वाली बैंक की पासबुक, पैनकार्ड, आरजीआई द्वारा एनपीआर के तहत स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, एमपी/एमएलए/एमएलसी द्वारा जारी ऑफिशल आइडेंटिटी कार्ड और आधार कार्ड। 

निर्वाचन आयोग के सेक्रेटरी एन टी भूटिया के जरिए जारी आदेश में कहा गया है कि EPIC में छोटी-मोटी खामियों की अनदेखी की जा सकती है। दूसरी विधानसभा के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की ओर से जारी EPIC को पेश करने पर भी मतदाता को वोट डालने दिया जाएगा। वह कार्ड उस पोलिंग बूथ पर मौजूद इलेक्टोरल रोल में उसकी पहचान स्थापित करने के लिए भी माननीय होगा, जहां वोटर वोट देने के लिए गया हो।