तीन तलाक कानून पास होते ही उत्तर प्रदेश में पहला मामला दर्ज

गुरुवार को तीन तलाक पर कानून बनने के बाद मथुरा के महिला थाने में पहला केस दर्ज किया गया। बता दें कि कोसीकलां निवासी जुमरत ने पिनगवां मेवात (हरियाणा) निवासी ग्राम के खिलाफ (मुस्लिम विमेन प्रोटक्शन ऑफ राइट्स एंड मैरिज एक्ट) दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया।  महिला ने आरोप लगाया है कि उससे दहेज में एक लाख की मांग कर रहा था। जब उसने दहेज देने से इन्कार कर दिया तो उसके पति (इकराम) ने उसे तलाक दे दिया।



पीड़िता ने बताया कि मंगलवार को जब राज्यसभा में तीन तलाक विधेयक पारित हो रहा था, उसी समय इकराम पत्नी कोसीकलां के मोहल्ला कृष्णा विहार निवासी जुमरत को महिला थाने पर तीन तलाक बोल कर चला गया था।बताया जा रहा है कि करिब ढाई साल पहले दोनों की शादी हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों के बीच मनमुटाव रहने लगा था। मनमुटाव के कारण ही जुमरत अपने पिता के घर में रहने लगी थी। जुमरत ने एक सप्ताह पहले महिला ने थाने में शिकायत की थी। 


पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाया भी था लेकिन यहां इकराम पत्नी को तीन तलाक बोल कर चला गया था। अब क्योंकि तीन तलाक देना जुर्म हो गया है लिहाजा गुरुवार को जुमरत की तहरीर पर इकराम के खिलाफ 3,23,504 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज कर दिया गया है।