आज से संभल कर चलें और संभलकर चलाएं गाड़ी, नहीं तो देना होगा जुर्माना भारी

  नई दिल्लीः रविवार से सड़क पर मोटरसाइकिल या कार लेकर निकलने वालों का अपेक्षाकृत सख्त नियमों से सामना होने वाला है। मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन संबंधी कई प्रावधान रविवार से ही लागू हो रहे हैं। ऐसे में मामूली-सी असावधानी या लापरवाही आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ने वाली है। खास तरह बच्चों को टू व्हीलर चलाते देख खुश होने वाले अभिभावकों को नए नियम बहुत भारी पड़ने वाले हैं। मोटर वाहन अधिनियम में किए गए बदलाव के तहत यातायात नियम तोड़ने वालों को रविवार से अब पहले की मुकाबले ज्यादा जुर्माना देना होगा वहीं वाहन चालक मौके पर चालान की धनराशि का भुगतान नहीं कर सकेंगे तो उनको कोर्ट जाकर चालान की धनराशि जमा करनी होगी। दिल्ली यातायात पुलिस के संयुक्त आयुक्त नरेंद्र बुंदेला ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम में किए गए बदलाव के तहत 1 सितंबर से नया नियम लागू होगा।



           केंद्र सरकार के मोटर वाहन संशोधन बिल 2019 को लागू करने के मामले में दिल्ली परिवहन विभाग के उप सचिव राजेश राणा ने ट्रैफिक पुलिस के विशेष आयुक्त को पत्र भेजकर मोटर वाहन बिल को परिवहन आयुक्त द्वारा मंजूरी देने की बात की। हालांकि परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस बिल को लेकर सभी स्टेकहोल्डर्स (परिवहन से संबंधित जानकारी एजेंसियों) के साथ मिलकर सहमति बनाने की बात कही। इसे लागू करने के लिए दिल्ली सरकार ने भी अभी अधिसूचना जारी नहीं की है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन संशोधन बिल 2019 का गजट नोटिफिकेशन 30 अगस्त को जारी किया लेकिन दिल्ली के परिवहन मंत्री के पास शुक्रवार देर शाम इससे जुड़ी फाइल आई। इसलिए अधिसूचना जारी करने को लेकर सहमति नहीं बन पाई हालांकि मोटर वाहन संशोधन बिल 2019 के तहत सख्त हुए ट्रैफिक नियमों का परवन मंत्री कैलाश गहलोत ने स्वागत करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार इस विषय पर एक-दो दिन में विचार करेगी।